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किराएदार और मकान मालिकों के लिए बड़ी राहत, अब 10 हजार तक के किराएनामे पर लगेगा सिर्फ 1 हजार स्टाम्प शुल्क

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यूपी सरकार का बड़ा फैसला, किराएनामे के पंजीकरण पर करीब 90 फीसदी तक कम होगा खर्च

पंजीकृत किराएनामे से दोनों पक्षों को मिलेगी कानूनी सुरक्षा, मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने दी जानकारी

सुशील मिश्रा

सुलतानपुर। किराए के मकान में रहने वाले लोगों और मकान मालिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किराएनामे के पंजीकरण को आसान बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। 10 हजार रुपये तक के किराएनामे अब मात्र 1 हजार रुपये के स्टाम्प शुल्क पर पंजीकृत कराए जा सकेंगे। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने बुधवार को सुलतानपुर गेस्ट हाउस में सहायक महानिरीक्षक निबंधन के साथ वार्ता के दौरान नई व्यवस्था की जानकारी दी।

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने किराएनामों के पंजीकरण को सरल और सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया है। नई व्यवस्था से वर्तमान स्टाम्प शुल्क की तुलना में करीब 90 प्रतिशत तक की राहत मिलने की बात कही गई है। इससे किराएनामे के पंजीकरण की लागत कम होगी और अधिक लोग अपने किराए के समझौते को विधिवत पंजीकृत करा सकेंगे।

मकान मालिक और किराएदार दोनों को मिलेगा फायदा

रवीन्द्र जायसवाल ने कहा कि नई व्यवस्था से मकान मालिक और किराएदार दोनों को लाभ मिलेगा। पंजीकृत किराएनामे में तय शर्तों को कानूनी मान्यता मिलने से किराए की अवधि, शर्तों और दोनों पक्षों के अधिकारों को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट रहेगी। विवाद की स्थिति में पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर दोनों पक्ष अपने वैधानिक अधिकारों की प्रभावी तरीके से रक्षा कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि कम शुल्क की व्यवस्था से मकान मालिक अधिक सहजता से भवन किराए पर दे सकेंगे, जबकि किराएदार भी निर्धारित अवधि तक अधिक स्पष्टता और कानूनी सुरक्षा के साथ रह सकेंगे। इससे अनौपचारिक किराएदारी से जुड़ी आशंकाओं को कम करने और किराएनामों के औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

प्रतिशत आधारित शुल्क से फिक्स्ड शुल्क की ओर बदलाव

मंत्री ने नई व्यवस्था को प्रतिशत आधारित स्टाम्प शुल्क से एकमुश्त (फिक्स्ड) शुल्क व्यवस्था की ओर महत्वपूर्ण बदलाव बताया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नई व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने और आम लोगों को इसके प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

सरकार का जोर किराएनामों के विधिवत पंजीकरण को बढ़ाने पर है, ताकि मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों को अधिक पारदर्शी और कानूनी सुरक्षा मिल सके।

 

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